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- Tax ; TDS ; Income Tax ; Banking ; Changes Will Be Made In Many Rules Including Banking And Driving Vehicles From October 1, It Will Affect You.
नई दिल्ली3 मिनट पहले
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इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा
- विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5% टैक्स लगेगा
- ड्राइविंग करते समय रूट देखने के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकेगा
1 अक्टूबर से बैंकिंग और मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका असर आप पर भी पड़ेगा। अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) कटेगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। हम आपको ऐसे हे बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आप पर असर डालेंगे।
देश से बाहर भेजा 7 लाख रुपए से ज्यादा तो लगेगा टीसीएस
1 अक्टूबर से देश में आयकर का एक अहम नियम बदलने जा रहा है। इसके अनुसार, अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS यानी Tax Collected at Source कटेगा। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है। यानी ट्रैवल, शैक्षणिक आदि खर्च के साथ ही विदेश में किए गए निवेश पर अब यह टैक्स लगेगा। अब 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा के रेमिटेंस पर TCS कटेगा।
मोटर वाहन नियमों में होगा बदलाव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी है। इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं। इस वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई-चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा।
ड्राइविंग करते समय रूट देखने के लिए किया जा सकेगा मोबाइल का इस्तेमाल
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो। हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
महंगा होगा टीवी खरीदना
1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएगा।
सस्ती हो सकती है रसोई गैस
हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है। पिछली महीने सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं।