ATM ; banking ; RBI ; Do not be upset due to failure of ATM transaction, the bank will pay a fine of 100 rupees per day for not returning the money in 5 days. | ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर न हों परेशान, 5 दिन में पैसा वापस न करने पर बैंक को देना होगा रोजाना 100 रुपए का जुर्माना

  • Hindi News
  • Utility
  • ATM ; Banking ; RBI ; Do Not Be Upset Due To Failure Of ATM Transaction, The Bank Will Pay A Fine Of 100 Rupees Per Day For Not Returning The Money In 5 Days.

नई दिल्ली7 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

RBI ने नए नियम सितंबर 2019 में लागू किए गए थे

  • बैंक को शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक को पैसे लौटने होंगे
  • एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन के 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत करनी होगी

कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता हैं। इस स्थिति में यदि तय समय सीमा में इस राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होता है। हम आपको ATM ट्रांजेक्शन फेल होने के नियमों के बारे में बता रहे हैं।

5 दिन की मोहलत

ATM ने पैसे नहीं दिए और अकाउंट से रकम कट गई, लेकिन बैंक ने खुद रकम वापस नहीं की है तो आपने जिस बैंक अकाउंट का ATM कार्ड इस्तेमाल किया, उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। यदि बैंक खाते से पैसा कट जाता है और एटीएम से नकदी नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजेक्शन के 5 दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होगा।

5 दिन में पैसा वापस न करने पर देना होगा जुर्माना
बैंक को शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक को पैसे लौटने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे 5 दिनों के बाद हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा।

30 दिन के अंदर करनी होगी शिकायत
नियम अनुसार ग्राहक को जुर्माना वसूलने का अधिकार तभी होगा जब आप एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन के 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज करेगा। अगर आपने ATM से असफल लेनदेन के बाद अकाउंट में पैसे नहीं लौटने की शिकायत 30 दिन के बाद की है तो आपको जुर्माना नहीं मिलेगा।

बैंक पैसा न दे तो क्या करें?
RBI के अनुसार यदि ग्राहकों को इन नियमों के अनुसार लाभ नहीं मिलता है तो वे आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन (बैंकिंग लोकपाल) से शिकायत कर सकते हैं। RBI ने नए नियम सितंबर 2019 में लागू किए गए थे।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pakistan Imran TikTok | Pakistans Imran Khan Goverment Ban China social media App TikTok. | पाकिस्तान सरकार ने चुपचाप टिकटॉक को बैन किया, कुछ लोग खुश तो कुछ ने विरोध किया

Sat Oct 10 , 2020
इस्लामाबाद2 घंटे पहले कॉपी लिंक फोटो पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा की है। इस सोशल मीडिया ऐप पर जन्नत के 10 मिलियन फॉलोअर हैं। खास बात ये है कि जन्नत पाकिस्तान नहीं बल्कि जापान में रहती हैं। उनके ज्यादातर टिकटॉक वीडियो बॉलीवुड के गानों पर होते हैं। (फाइल) पाकिस्तान […]