न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 26 Oct 2020 12:59 PM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (फाइल फोटो)
– फोटो : Social Media
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Delhi: A special CBI court sentenced 3-yr imprisonment to former Union Minister Dilip Ray in a coal scam case pertaining to alleged irregularities in allocation of Jharkhand coal block in 1999. Court sentenced 3 yrs imprisonment to 2 others who were recently convicted in the case
— ANI (@ANI) October 26, 2020
पिछले दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया था।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था।
अदालत से मिली जमानत
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे तथा झारखंड कोयला घोटाला मामले में दोषी करार अन्य व्यक्तियों को सीबीआई अदालत से जमानत मिल गई है। सभी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। इसके अलावा उन्हें 25 नवंबर तक उच्च न्यायालय में अपील करने का समय भी दिया गया है।