न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 08 Oct 2020 12:57 PM IST
स्वामी चिन्मयानंद (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
ख़बर सुनें
Supreme Court sets aside the Allahabad High Court order that allowed rape accused former BJP leader Swami Chinmayanand to access a certified copy of the statement recorded by Shahjahanpur law student pic.twitter.com/Myl80QhJ4f
— ANI (@ANI) October 8, 2020
बता दें कि पिछले साल सितंबर में यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी की टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था। हालांकि इस साल फरवरी में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
पूर्व भाजपा नेता पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था।
24 अगस्त से शुरू हुआ था मामला
24 अगस्त, 2019 को फेसबुक पर छात्रा ने एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में नाम लिए बिना छात्रा ने अपने साथ हुए यौन शोषण और दुराचार की बात कही थी। पीड़िता ने कहा था कि उसे और उसके परिवार को एक बड़े संत से खतरा है। छात्रा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। वीडियो अपलोड होने के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं छात्रा के पिता ने मुमुक्षु आश्रम के स्वामी चिन्मयानंद पर बेटी के साथ दुराचार और अपहरण करने का आरोप लगाया था।