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31 मिनट पहले
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिली मंजूरी के बाद अब देश भर में इसे लागू करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ‘पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020’ डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और सारक्षता विभाग द्वारा तैयार किए गए इस डॉक्यूमेंट में विभिन्न क्लासेस के स्टूडेंट्स के स्कूल बैग के वजन से लेकर कक्षाओं में ही सिलेबस के अधिकतम हिस्से को कवर करने और होमवर्क दिए जाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
3 दिसंबर को जारी हुआ ‘स्कूल बैग पॉलिसी 2020’ डॉक्यूमेंट
मंत्रालय की तरफ से 3 दिसंबर, 2020 को जारी ‘स्कूल बैग पॉलिसी 2020’ डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्कूलों में दूसरी क्लास तक के स्टूडेंट्स को कोई भी होम वर्क न दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही, तीसरी क्लास से पांचवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को हर हफ्ते अधिकतम 2 घंटे का ही होम वर्क दिए जाने का भी सुझाव दिया गया है। डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस या कोर्स की प्लानिंग के समय ही फेस-टू-फेस और सेल्फ-स्टडी या होमवर्क दोनों मिलाकर स्टडी के घंटों को ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स के उच्चतर क्लासेस में जाते ही इसकी आवश्यकता और बढ़ती जाएगी।
मिडिल स्कूल के लिए होमवर्क की अवधि
शिक्षा मंत्रालय के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्कूलों में मीडिल क्लासेस यानी छठीं से आठवीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम एक घंटा का होम वर्क दिया जाना चाहिए। इस तरह हफ्ते में होम वर्क की अवधि 5 या 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सेकेंड्री और हायर सेकेंड्री क्लासेस के लिए भी 2 घंटे रोजाना से ज्यादा का होम वर्क नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि साप्ताहिक रूप से 10 से 12 घंटे होते हैं। इसके लिए टीचर्स को कम होम वर्क घंटों के मुताबिक प्लान बनाना होगा।
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