Patna Nagar Nigam Workers Strike High court said – Immediately return to work corporation workers, will hear again from tomorrow after two days … Look at the carriage, take out the garbage | हाईकोर्ट ने कहा-तुरंत काम पर लौटें निगम कर्मी, दो दिन बाद कल से फिर सुनेंगे…गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल

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पटनाएक घंटा पहले

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हाईकोर्ट ने सभी हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर तैनात होने का निर्देश दिया।

  • आपने दो दिनों तक जो कचरा घर में इकट्ठा कर रखा है कल गाजड़ी वाला ले जाएगा
  • निगम कर्मियों से हड़ताल से लौटने के बाद पटना में इधर-उधर पड़ा कचरा साफ हो जाएगा

पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। शनिवार से आपको फिर सुनने को मिलेगा…गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल। दो दिनों तक जो कचरा आपने घर में इकट्ठा किया है वो कल गाड़ी वाला ले जाएगा। सड़कें एक बार फिर चकाचक हो जाएंगी। सभी जगह से कचरा हटा दिया जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हाइकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हमने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। निगम कर्मियों ने कहा कि हमारा किसी भी स्तर पर हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना का इरादा नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ है। हाइकोर्ट ने भी हमारी मांगों को देखते हुए सरकार से कार्रवाई की बात कही है।

पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने गुरुवार से दैनिक कर्मचारियों की सेवा स्थायी करने और सरकार की ओर से जारी किए गए 28 जनवरी के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल में तमाम कर्मचारियों का समर्थन समिति को मिला। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दो दिनों से राजधानी में एक भी कूड़ा गाड़ी का परिचालन संभव नहीं हो सका है। हाइकोर्ट के आदेश के बाद मेयर सीता साहू व नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने भी कर्मचारियों को काम पर लौटने का अनुरोध किया। संयुक्त समन्वय समिति ने देर शाम तक तमाम अंचलों में हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेताओं से वार्ता कर शनिवार से काम पर लौटने की बात कही है।

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त कर तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है। वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ का ध्यान पटना नगर निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का मामला उठाया। उन्होंने अखबारों में प्रकाशित हड़ताल से जुड़ी खबरों और तस्वीरों को दिखाते हुए कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे महामारी को लेकर आम नागरिक काफी परेशान है। ऐसी स्थिति में हड़ताल से स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इस पर कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए सभी हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर तैनात होने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए।

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