न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Tue, 22 Sep 2020 05:57 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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बिहार में नीतीश सरकार
ने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने 28 सितंबर से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मंगलवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है।
जारी दिशानिर्देश के अनुसार, सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही बच्चों को स्कूलों जाना होगा। इस दौरान स्कूलों में 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल आएंगे। सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा।
बता दें कि बिहार सरकार के इस फैसले के तहत स्कूलों में महज 30 फीसदी बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत नौवीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान कई दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार सभी बच्चे माता-पिता की इजाजत के बाद ही स्कूल जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा।
बिहार सरकार के इस फैसले के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4.0 की एसओपी में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी।
वहीं, प्रैक्टिकल क्लासेस अभी बंद रहेंगी। किसी भी शिक्षण संस्थान के लैब नहीं खोले जाएंगे। स्कूलों में सभी बच्चों को मास्क लगाकर ही रहना होगा, सैनिटाइजर भी साथ में रखना होगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना को देखते हुए कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, जिनमें साफ-सफाई से लेकर ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए 14 मार्च से सभी स्कूलों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे।
बिहार में नीतीश सरकार
ने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने 28 सितंबर से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मंगलवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है।
जारी दिशानिर्देश के अनुसार, सप्ताह में सिर्फ दो दिन ही बच्चों को स्कूलों जाना होगा। इस दौरान स्कूलों में 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल आएंगे। सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा।
बता दें कि बिहार सरकार के इस फैसले के तहत स्कूलों में महज 30 फीसदी बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत नौवीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान कई दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार सभी बच्चे माता-पिता की इजाजत के बाद ही स्कूल जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा।
बिहार सरकार के इस फैसले के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4.0 की एसओपी में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी।
वहीं, प्रैक्टिकल क्लासेस अभी बंद रहेंगी। किसी भी शिक्षण संस्थान के लैब नहीं खोले जाएंगे। स्कूलों में सभी बच्चों को मास्क लगाकर ही रहना होगा, सैनिटाइजर भी साथ में रखना होगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना को देखते हुए कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, जिनमें साफ-सफाई से लेकर ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए 14 मार्च से सभी स्कूलों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे।
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