Government Notifies Amendment in Central Motor Vehicle Rules for Ownership Details in Registration Document | सरकार ने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप डिटेल के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन को नोटिफाई किया

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नियमों में संशोधन से दिव्यांगजनों को खास तौर से लाभ मिलेगा

  • सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स-1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया
  • नियमों में संशोधन से वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय ओनरशिप से जुड़े डिटेल्स दर्ज किया जाना सुनिश्चित होगा

वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप डिटेल को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन किया गया है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस संशोधन को नोटिफाई कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन से दिव्यांगजनों को खास तौर से लाभ मिलेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी विभिन्न फॉर्म्स में ओनरशिप डिटेल ठीक तरह से दर्ज नहीं होते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स-1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 22 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय ओनरशिप डिटेल्स दर्ज किया जाना सुनिश्चित होगा।

विभिन्न श्रेणियों में दर्ज होंगे वाहनों के ओनरशिप डिटेल्स

संशोधित फॉर्म में ओनरशिप डिटेल्स विभिन्न श्रेणियों में दर्ज होंगे। इनमें ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवरमेंट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लोकल अथॉरिटी, मल्टीपल ओनर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, आदि श्रेणियां शामिल हैं।

दिव्यांगजनों को मिल सकेंगे सरकारी योजनाओं के लाभ

दिव्यांगजनों को मोटर व्हीकल की खरीदारी, ओनरशिप और ऑपरेशन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जीएसटी व अन्य छूट दी जाती हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत अभी जो डिटेल दर्ज होते हैं, उससे दिव्यांगजन का विवरण दर्ज नहीं होता है। इससे दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं के लाभ हासिल नहीं कर पाते हैं। संशोधन के बाद अब ऐसे ओनरशिप डिटेल ठीक तरह से दर्ज होंगे और दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं के लाभ ले सकेंगे।

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