न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Sat, 24 Oct 2020 11:46 AM IST
बिहार विधानसभा चुनाव 2020
– फोटो : AMAR UJALA
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लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तब भी आप वोट दे सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज दिखाने की छूट दी है। इन दस्तावेजों को दिखाकर आप आसानी से वोट दे सकते हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप दे सकते हैं वोट
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट
- पेंशन कार्ड
- केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्विस आईडी कार्ड, जिसमें आपकी तस्वीर छपी हो
- मनरेगा जॉब व हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
- एनपीआर के तहत RGI द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
- तस्वीर वाला पेंशन डॉक्यूमेंट
- एमपी/एमएलए/एमएलसी आदि द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आईडी कार्ड
इस बात का ध्यान रखें कि आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक कोई भी मतदाता सिर्फ फोटो वोटर स्लिप को पहचान पत्र के तौर पर पेश नहीं कर सकता है। स्लिप के साथ उसके पास मतदाता पहचान पत्र या ऊपर लिखे गए 11 में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता पहचान पत्र में हल्की और छोटी-मोटी गलतियां होने पर किसी भी वोटर को मतदान से रोका नहीं जाएगा।