नई दिल्ली3 घंटे पहले
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CBIC ने कहा, अंतिम समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए कई अनुरोध मिलने के बाद सरकार ने GST रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाने का फैसला किया
- इन दोनों फॉर्म्स में सालाना GST रिटर्न फाइल करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर 2020 रखी गई थी
- इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया था और अब इसे और बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है
केंद्र सरकार ने शनिवार को 2018-19 के लिए GSTR-9 और GSTR 9C दाखिल करने की डेडलाइन और दो महीने के लिए बढ़ा दी। इन दोनों फॉर्म्स में सालाना GST रिटर्न फाइल करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर 2020 रखी गई थी। इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया था और अब करदाताओं की सुविधा के लिए इसे और बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि अंतिम समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए कई अनुरोध मिलने के बाद सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
लॉकडाउन के कारण देश के कई हिस्सों में अब भी कारोबारी परिचालन संभव नहीं हो पाया है
CBIC ने कहा कि कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण देश के कई हिस्सों में अब भी कारोबारी परिचालन संभव नहीं हो पाया है, इसलिए कारोबारियों ने महसूस किया कि कुछ ढील दी जानी चाहिए। इसे देखते हुए GST काउंसिल की सिफारिशों पर 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न (फॉर्म GSTR-9/GSTR-9A) और रीकंसीलिएशन स्टेटमेंट (फॉर्म GSTR-9C) दाखिल करने की डेडलाइन को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने का फैसला किया गया है। करदाताओं को ई-इनवॉयसिंग नियमों का भी पालन करना था। उद्योग ने कहा था कि दोनों नियमों का पालन करने कठिनाई हो सकती है।
GST करदाताओं को हर साल GSTR 9 सालाना रिटर्न फाइल करना होता है
GST में रजिस्टर्ड करदाताओं को हर साल GSTR 9 फॉर्म में सालाना रिटर्न फाइल करना होता है। GSTR-9 और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच GSTR-9C एक रीकंसीलिएशन स्टेटमेंट होता है।