जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में गंदी हरकत करने के आरोपी ने खोले राज, चेजिंग रुम में पहले भी कर चूका है ऐसे काम

जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर के एक मॉल के चेंजिंग रूम में युवती के फोटो खींचने का मामला सामने आने के बाद पु‎लिस ने आरोपी को ‎गिरफ्तार कर ‎लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी अनिल मीणा ने रिमांड के दौरान खुलासा किया की वह पहले भी उनके यहां गारमेंट्स शोरूम में आने वाले लड़कियों के फोटो खींच चुका था।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मजे और शौक के लिए यह फोटो खींचे थे। लॉकडाउन खुलने के बाद शोरूम में अक्सर ग्राहक कम होते थे। साथी कर्मचारी भी ज्यादा ड्यूटी पर नहीं थे। ऐसे में उसने चेजिंग रुम में आने वाली पसंदीदा लड़कियों की फोटो खींचने की खुराफात मन में आई।

Changing Room

इसके लिए उसने शोरुम में बने चेंजिंग रुम में वेंटिलेशन के लिए छोड़ी गई जगह को इस्तेमाल किया। जब कभी लड़की चेजिंग रुम में कपड़े बदलने जाती थी। तब वेंटिलेशन के लिए छोड़ी गई जगह में मोबाइल लगाकर वह फोटो खींच लेता था। फिलहाल अनिल के मोबाइल फोन में दो लड़कियों के फोटो मिले है। लेकिन, इनमें लड़कियों ने जैकेट्स पहन रखे थे।

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मामले की जांच कर रहे ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी गयासुद्दीन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनिल मीणा एक निजी कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में पिंक स्क्वायर मॉल में एक गारमेंट्स शोरूम में पार्ट टाईम जॉब करता है। वह यहां पिछले करीब 9 महीने से काम कर रहा था। इस दौरान उसने शोरूम मैनेजर का भी विश्वास जीत रखा था।

बता दें कि आगरा रोड पर खानिया बंधा की रहने वाली युवती अपने भाई और मां के साथ 17 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे एक शोरुम पर कपड़े खरीददारी करने गई थी। पीड़ित युवती के मुताबिक वह कुछ कपड़े पसंद कर चेंजिंग रुम में ड्रेस बदलने गई थी। तभी शोरुम में मौजूद कर्मचारी अनिल मीणा ने अपने मोबाइल फोन से युवती की चोरी छिपे आपत्तिजनक फोटो खींच ली। इस बीच युवती को अचानक मोबाइल नजर आया। तब उसे इसका पता चला। उसने बाहर आकर अनिल को पकड़ लिया। फिर अपने भाई और मां को बताया और अनिल के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया।

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बता दें कि आरोपी अनिल मीणा के खिलाफ पुलिस ने धारा 354, 354 ग और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 354 के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 67 आईटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। किसी महिला की फोटो कंप्यूटर के जरिए बिगाड़कर, उसे परेशान करने या बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करना भी अपराध।

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