Income Tax Return Filing Last Date Extends Till September 30 By Cbdt For Financial Year 2019 – Income Tax Return : आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी, कोरोना काल में मिली बड़ी राहत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 30 Jul 2020 12:50 AM IST

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सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर भरने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। 

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब दो माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। 
 

आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफी बड़ी राहत दी गई है। कारण कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

यह भी पढ़ें: जानें क्यों इन 10 एजेंसियों को आपके पैन-बैंक खाते संबंधित जानकारी देगा आयकर विभाग    

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।

31 जुलाई थी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। 

यह भी पढ़ें: काम की खबर: नहीं है पैन कार्ड, तो आधार से भी भर सकते हैं आयकर रिटर्न, होंगे दो बड़े फायदे
 

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर भरने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। 

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब दो माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। 

 

आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफी बड़ी राहत दी गई है। कारण कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।

31 जुलाई थी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। 

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