इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा जिला के सत्र न्यायाधीश ने केनबॉम्ब दार्ची को छह साल के लड़के की हत्या के आरोपी को मुख्य दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
धारा 302 आईपीसी के तहत आरोपित को दोषी ठहराते हुए 3000 रुपये का जुर्माना और अंडर सेक्शन 364 आईपीसी के तहत दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह खबर भी पढ़े: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला प्रकोष्ठ ने कहा- तीन तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को पहुंचा फायदा
यह खबर भी पढ़े: केन्द्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने गहलोत से की नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग