न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 02 Aug 2020 05:56 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : पेक्सेल्स
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश आठ अगस्त से लागू हो जाएंगे। इसके अनुसार सभी यात्रियों को यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) भरना होगा।
They should also give an undertaking on the portal that they would undergo mandatory quarantine for 14 days i.e. 7 days paid institutional quarantine at their own cost, followed by 7 days isolation at home with self-monitoring of health: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/ATbjZ4VwgB
— ANI (@ANI) August 2, 2020
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथपत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे। इसमें सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा और सात दिन का होम क्वारंटीन होगा।