बैंक को भरना पड़ेगा पैसा – The bank will pay money

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सवाल – मैंने एक बैंक में 8 लाख रुपये का होम लोन लिया। बैंक ने हमें 25 हजार रुपये के इंश्योरेंस के लिए भी चार्ज किया, लेकिन हमें इस पॉलिसी की रसीदें नहीं दी गईं। उन्होंने हमारे सेंकशन लेटर में जरूर इस इंश्योरेंस को मेंशन किया। तकरीबन 13 साल बाद मेरी पत्नी की मौत हो गई। जब हम बैंक में अपने लोन और इंश्योरेंस की रकम के सेटलमेंट के लिए गए तो मैनेजर ने बहुत रूखा व्यवहार किया। वह मेरे केस में कतई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। क्या मैं बैंक के स्टाफ के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता हूं? – अशोक कुमार

जवाब – आपके सवाल से साफ नहीं हो रहा कि आप बैंक में क्या सेटल करना चाहते हैं और इंश्योरेंस का मामला क्या है। बस इतना पता चल रहा है कि आप बैंक से अपने घर के दस्तावेज मांग रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर आपकी पत्नी ने घर के दस्तावेज रख कर लोन लिया है, तो आप पहले बैंक को अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना डेथ सर्टिफिकेट के साथ दें। फिर खुद को उनका कानूनन उत्तराधिकारी बता कर बकाया लोन पूरा लोन पर बात करें। बैंक को इस बाबत जो भी लेटर लिखें, उनकी रसीद या रिसीविंग जरूर ले लें। अगर डाक से भेजें तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। आपके दस्तावेज़/प्रॉपर्टी बैंक के पास हैं, किस्त न चुकाने पर आप डिफॉल्टर हो सकते है। बैंक आपसे लिखित में कुछ नहीं मिलने पर नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। यदि आपका लोन भी इंश्योर्ड है तो पहले अपने लोन अप्रूवल के डॉक्युमेंट्स को गौर से पढ़ें। हां, लिखित कार्रवाई जरूर करें।

सवाल – मेरा एसबीआई में सेविंग अकाउंट है, जिसका चेक मैंने अपने बच्चे की फीस भरने के लिए स्कूल में दिया। स्कूल ने चेक यह कह कर वापस कर दिया कि वह तकनीक कारणों से डिसऑनर हो गया है और बैंक से इस वजह से 150 रुपये का चार्ज मेरे ऊपर लगा दिया गया। जब मैंने अपनी एसबीआई ब्रांच में जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि आपका चेक पुराना हो गया है और अब नए चेक ही चलन में हैं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले इसी चेकबुक से चेक काटे थे, जिन्हें लेकर कोई परेशानी नहीं आई। मैं क्या करूं? – सोनिया

जवाब – यदि चेक बिना किसी कारण के वापस कर दिया गया है और आपको नुकसान हुआ है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को लिखें, आपकी शिकायत सुनी जाएगी। सेवा में कमी का मामला कंस्यूमर कोर्ट में भी आप ले जा सकते हैं। आप बैंक के हेडऑफिस में भी लिखित शिकायत कर सकते हैं।

सवाल – मेरे लोकेशन में बैंक की एक ब्रांच हफ्ते में दो दिन बंद रहती है। इस वजह से मुझे खासी परेशानी होती है। बैंक मैनेजर कहता है कि यह मैनेजमेंट पर है कि कब बैंक खुलेगा, कब नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? – सुरेश रे

जवाब – बैंक मैनेजमेंट नहीं रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से चलते हैं। हफ्ते में दो दिन बंद रखे जाने की शिकायत आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से कर सकते हैं।

सवाल – मेरे अकाउंट से नेट बैंकिग के जरिए 1 लाख 83 हजार 645 रुपये किसी अनजान शख्स ने निकाल लिए। इनसे जहां-जहां पेमेंट हुए उसकी जानकारी मेरे पास है। जब मैंने अपनी ब्रांच में जाकर इस फ्रॉड पर एक्शन लेने की बात कही तो अधिकारियों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखया। मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैंने इसके बारे में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैं पिछले 2 साल से अपने केस को लेकर इधर-उधर जा रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या करूं? सुमित गुप्ता

जवाब – नेट बैंकिंग से कोई भी ट्रांजेक्शन बिना वन टाइम पासवर्ड के नहीं हो सकता और वन टाइम पासवोर्ड आपके बैंक में रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ही भेजा जाता है। एक संभावना यह हो सकती है कि कोई आपसे बैंक ऑफिसर बन कर आपका पासवर्ड जान ले या कोई परिचित आपके पासवर्ड का इस्तेमाल कर ले। ऐसे मामले में बैंक में कमी निकालना मुश्किल है। केस को पुलिस के जरिए ही फॉलोअप करें।

सवाल – मैं दिल्ली में रहती हूं। 15 जुलाई की रात को मेरे बैंक अकाउंट से जबलपुर में एटीएम के जरिए 25000 रुपये निकाल लिए गए। मेरा एटीएम कार्ड अब भी मेरे पास है और पासवर्ड भी बस मुझे ही पता है। इसकी शिकायत मैंने बैंक और पुलिस स्टेशन में की है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। क्या मेरा पैसा मुझे बैंक से वापस मिलेगा? – दीपिका गेरा

जवाब – अगर आपका एटीएम कार्ड आपके पास है, तो कार्ड की क्लोनिंग की आशंका है। आप बैंक से उस एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांग सकती हैं। यह आपका अधिकार है। उसकी मदद से ही व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा आप बैंक की सेवा में कमी के लिए कंस्यूमर कोर्ट जा सकती हैं। क्योकि यह केवल पासवर्ड किसी को बता देने की बात नहीं है। कार्ड आपके पास है और पैसा दूसरे शहर से निकल गया है। बैंक को पता लगाना चाहिए कि डुप्लिकेट कार्ड कहां बन रहे हैं। आपका पैसा निकल जाने का दायित्व बैंक पर है। आप एटीएम से पैसा निकल जाने के दिन दिल्ली मे खुद के होने का प्रमाण भी दें। अगर आपने यह साबित कर दिया कि आपके पास कार्ड होते हुए कहीं और से आपके पैसे निकले गए तो बैंक का पैसे वापस करने का दायित्व बनता है।

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