कितना पैसा निकाल सकते हैं?
अधिसूचना के मुताबिक, EPF सदस्य का कोविड-19 एडवांस का अमाउंट उनके तीन महीनों के बेसिक वेतन (Basic Wages) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) या फिर उनके अकाउंट की कुल राशि के 75 फीसदी हिस्से से ज्यादा नहीं होगा. यानी कि या तो आप अपने PF अकाउंट की कुल राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकेंगे या फिर तीन महीनों के बेसिक वेतन+DA, जो भी कम होगी. जितनी राशि निकाल पाएंगे.
याद रखिए,
– आप EPFO पोर्टल पर जाकर PF विदड्रॉअल के लिए क्लेम कर सकते हैं.
– अगर आपका पहले से कोई एडवांस पेंडिंग है, फिर भी आप कोविड-19 PF के लिए क्लेम कर सकते हैं.
– आप कोविड-19 PF एडवांस के लिए बस एक बार क्लेम कर सकते हैं.
क्या होगी योग्यता?
– कोविड-19 PF एडवांस को क्लेम करने के लिए आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट होना चाहिए.
– आपका वेरिफाइड आधार UAN से लिंक होना चाहिए.
– आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड भी UAN के साथ लिंक होना चाहिए.
कोविड-19 PF एडवांस के लिए क्लेम कैसे करना है?
– EPFO के पोर्टल के मेंबर इंटरफेस पर जाइए- (https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface)
– ऑनलाइन सर्विसेज़ में जाकर क्लेम पर क्लिक करें (Form-31,19,10C और 10D).
– अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालकर वेरिफाई करें.
– ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें.
– ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) को सेलेक्ट करें.
– इसके अगले ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ‘Outbreak of pandemic (COVID-19)’ चुनना होगा.
– ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें.
– आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आपका OTP आ जाएगा, इसे डालें.
– इसके बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.
क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप अपने क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको मेंबर e-sewa पोर्टल पर अपने अकाउंट से लॉगइन करना होगा. यहां आप ‘Online ServiceS’ टैब में जाकर ‘Track Claim Status’ पर क्लिक कर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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