Covid 19: Private And Govt Buses To Operate From Today In Bihar – बिहार में आज से होगा बसों का परिचालन शुरू, मानने होंगे ये नियम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Tue, 25 Aug 2020 12:47 AM IST

कोरोना वायरस (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : PTI

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लगातार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बिहार में आज से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसके बाद परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए हैं। राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। 

इस दौरान ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बसों के ड्राइवरों से लेकर कंडक्टर और यात्रियों को मास्क पहनना होगा। इसे सुनिश्चित कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की गई। कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।  

वाहन मालिकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। वाहन मालिक वाहनों को रोजाना धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज करवाने, ड्राइवर व कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट यात्रियों के बीच बंटवाएंगे। 

सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर दिया गया है। यात्रियों को वाहनों के अंदर चढ़ने व बाहर उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। ऐसा न करने पर संबंधित बस संचालक व मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को दी जाएगी। वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।  
 

लगातार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच बिहार में आज से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसके बाद परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए हैं। राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगा। 

इस दौरान ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बसों के ड्राइवरों से लेकर कंडक्टर और यात्रियों को मास्क पहनना होगा। इसे सुनिश्चित कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की गई। कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।  

वाहन मालिकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। वाहन मालिक वाहनों को रोजाना धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज करवाने, ड्राइवर व कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट यात्रियों के बीच बंटवाएंगे। 

सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर दिया गया है। यात्रियों को वाहनों के अंदर चढ़ने व बाहर उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। ऐसा न करने पर संबंधित बस संचालक व मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को दी जाएगी। वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।  
 

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