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पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी एक अदालत (एटीसी) ने आतंकी वित्त पोषण (टेरर फंडिंग) के मामले में आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के तीन वरिष्ठ नेताओं को 16 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई है। ये तीनों साल 2008 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद के करीबी सहयोगी हैं।
इस मामले में मिली सजा पर लाहौर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद कुछ सप्ताह पहले जमानत पर रिहा हुए हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज अब्दुस सलाम उन तीनों में शामिल हैं जिन्हें लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने आतंकी वित्तपोषण के एक अन्य मामले में सजा सुनाई है।
दोषियों की मौजूदगी में अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद एक अधिकारी ने को बताया, ‘एटीसी ने जफर इकबाल और हाफिज अब्दुस सलाम बिन मुहम्मद को आतंकी वित्त पोषण के एक अन्य मामले में साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।’
अधिकारी ने कहा, ‘हाफिज सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को भी इसी मामले में डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।’ उन्होंने कहा कि अदालत में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
एटीसी-तृतीय के न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मामले में संदिग्धों को दोषी पाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जमात-उद-दावा के तीनों नेताओं को आतंकी वित्त पोषण का दोषी पाया गया।
पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी एक अदालत (एटीसी) ने आतंकी वित्त पोषण (टेरर फंडिंग) के मामले में आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के तीन वरिष्ठ नेताओं को 16 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई है। ये तीनों साल 2008 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद के करीबी सहयोगी हैं।
इस मामले में मिली सजा पर लाहौर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद कुछ सप्ताह पहले जमानत पर रिहा हुए हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज अब्दुस सलाम उन तीनों में शामिल हैं जिन्हें लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने आतंकी वित्तपोषण के एक अन्य मामले में सजा सुनाई है।
दोषियों की मौजूदगी में अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद एक अधिकारी ने को बताया, ‘एटीसी ने जफर इकबाल और हाफिज अब्दुस सलाम बिन मुहम्मद को आतंकी वित्त पोषण के एक अन्य मामले में साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।’
अधिकारी ने कहा, ‘हाफिज सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को भी इसी मामले में डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।’ उन्होंने कहा कि अदालत में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
एटीसी-तृतीय के न्यायाधीश एजाज अहमद बुट्टर ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मामले में संदिग्धों को दोषी पाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जमात-उद-दावा के तीनों नेताओं को आतंकी वित्त पोषण का दोषी पाया गया।
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Fri Aug 28 , 2020
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Fri, 28 Aug 2020 06:54 PM IST पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200 ख़बर सुनें ख़बर सुनें सीबीआई ने शुक्रवार को पटना एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी (दंत विभाग) डॉ शैलेश […]