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- Do Not Worry About Driving License And Vehicle Registration, Will Remain Valid Till 31 December
पटना2 घंटे पहले
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ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एक्पायर होने के बाद भी चार महीने तक लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा।
- कोरोना संक्रिमण के चलते परिवहन विभाग ने बढ़ाई तारीख
- गाड़ी के डॉक्यूमेंट के चलते लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाला वे अगले चार महीने तक निश्चिंत रह सकते हैं। परिवहन विभाग इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को हो रही चिंताओं के चलते यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न हों।
परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गए एडवाइजरी के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। परिवहन सचिव ने कहा कि इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।
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