India and South Africa write to World Trade Organization; Said- Copy right rules should be removed on the production of medicines of Corona | भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन को लिखी चिट्ठी; कहा- कोरोना की दवाइयों के उत्पादन पर हटाए जाएं कॉपी राइट के नियम

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नई दिल्ली4 घंटे पहले

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कोरोना की दवा सही समय, मात्रा और मूल्य पर उपलब्ध कराने में कॉपी राइट एक बाधा हो सकती है, जिसवपर भारत और साउथ अफ्रीका ने चिंता जाहिर की है। -प्रतीकात्मक फोटो

  • भारत और दक्षिण अफ्रीका चाहते हैं कि आने वाली कोरोना की दवाइयों के उत्पादन में किसी एक देश का एकाधिकार न हो
  • अगर ऐसा होता है तो पेटेंट के नियमों के चलते दवाइयों के सही मात्रा और मूल्य पर उत्पादन और आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है

भारत और दक्षिण अफ्रीका चाहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विकासशील देशों पर कोरोना की दवाई बनाने और उसे इम्पोर्ट करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों को न लागू करे। दो अक्टूबर को दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि विकासशील देशों पर से इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों को हटाया जाए। इस नियम के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपी राइट और अन्य इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है।

कोरोना के दवाइयों के उत्पादन पर कॉपी राइट नियमों को हटाने की मांग

जेनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ के वेबसाइट पर यह लेटर उपलब्ध है, जिसमें कहा गया है, “कोरोना के लिए नई दवाइयां और टीके विकसित किए गए हैं और बहुत से महत्वपूर्ण कन्सर्न भी हैं। जैसे, इन दवाइयों को पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्य में वैश्विक स्तर पर तुरंत कैसे उपलब्ध कराया जाए?”

दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ से कहा कि विकासशील देश कोरोना से प्रभावित हैं, लेकिन ऐसे देशों में कोरोना से प्रभावित लोग किसी एक जगह या शहर से नहीं हैं, यह कहीं ज्यादा और कहीं कम फैला हुआ है। पेटेंट समेत इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ नियम कोरोना की दवाइयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में बाधक साबित हो सकते हैं।

विकासशील देशों को इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों से क्या समस्या हो सकती है?

दुनिया में कोरोना की दवाइयों को लेकर तमाम प्रयोग चल रहे हैं, जो देश दवाई पहले बना लेगा जाहिर है डब्ल्यूटीओ में वही पहले पेटेंट करा लेगा। पेटेंट के नियम के मुताबिक, पेटेंट कराने वाला देश ही उस दवा से जुड़े उत्पादन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा अधिकार रखेगा।

पेटेंट के बाद अगर कोई दूसरा देश भी दवा बनाकर पेटेंट कराने के लिए अप्लाई करता है तो, मौजूदा इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों के तहत, पहले से पेटेंट हुई दवा से फार्मूला मैच होने की स्थिति में उसका एप्लीकेशन खारिज हो सकता है।

पेटेंट की रेस में स्वाभाविक तौर पर वे आगे हैं, लेकिन ऐसे में विकासशील देशों का क्या होगा?

ऐसे में किसी एक देश या कुछ देश पूरी दुनिया को कोरोना की दवा सही समय, मात्रा और मूल्य पर उपलब्ध करा पाएंगे, इस बात को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चिंता जाहिर की है। विकसित देशों के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, इसलिए पेटेंट की रेस में स्वाभाविक तौर पर वे आगे हैं, लेकिन ऐसे में विकासशील देशों का क्या होगा?

वहां दवाई कब और कितने मात्रा में पहुंचेगी? क्या विकासशील देश पेटेंट का अधिकार रखने वाले देश द्वारा तय किया हुआ मूल्य चुका पाएंगे? भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों के लिए कोरोना की दवा के उत्पादन और उसकी आपूर्ति में छूट की मांग की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने यह भी कहा है कि यह छूट कुछ समय के लिए ही चाहिए।

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