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- Currently, Cinema Halls, School colleges And Coaching Institutes Will Not Open; Here, The High Court Said DM Take Appropriate Decision On The Permission Of The Idol pandal
पटना33 मिनट पहले
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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी गई थी।
- आज से खुलना था… नहीं आई राज्य सरकार की गाइडलाइन
पटना में फिलहाल न तो मल्टीप्लेक्स व सिनेमा हॉल और न ही स्कूल-कोचिंग खुलेंगे। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बिहार समेत देशभर में गुरुवार से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्कूल व कोचिंग खुलने वाले थे। लेकिन, इसके लिए राज्य सरकार को एसओपी बनाकर निर्देश जारी करना था। बुधवार देर रात तका राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण जिला प्रशासन ने भी इस बाबत अपनी ओर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया। बता दें कि सितंबर में ही 9 से 12वीं कक्षाओं के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोलने के लिए केंद्र पहले ही हरी झंडी दे चुका है।
सारी शर्तें भी मंजूर
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद संचालकों द्वारा मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सिनेमा हॉल के सभी हिस्सों को सेनेटाइज करते हुए दर्शकों की स्क्रीनिंग और सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि खुलने के बाद हॉल में दर्शकों की अच्छी खासी संख्या आने लगेगी।
प्रशासन से नहीं मिला आदेश
सीने पॉलिस मल्टीप्लेक्स वाले पी एंड एम मॉल के एजीएम रतन सिंह ने कहा कि चार दिन पूर्व जिला प्रशासन को पत्र लिख सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला। इसकी वजह से फिलहाल हाॅल नहीं खोला जाएगा। प्रबंधन की तरफ से संक्रमण रोकने और दर्शकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर जोर दिया जा रहा है।
प्रशासन से नहीं मिला आदेश
सीने पॉलिस मल्टीप्लेक्स वाले पी एंड एम मॉल के एजीएम रतन सिंह ने कहा कि चार दिन पूर्व जिला प्रशासन को पत्र लिख सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला। इसकी वजह से फिलहाल हाॅल नहीं खोला जाएगा। प्रबंधन की तरफ से संक्रमण रोकने और दर्शकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर जोर दिया जा रहा है।
इधर, हाईकोर्ट ने कहा-मूर्ति-पंडाल की अनुमति पर उचित निर्णय लें डीएम
पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही दुर्गा पूजा के पंडाल और मूर्ति के बारे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आलोक में उचित निर्णय लेंl मालूम हो कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूजा पंडाल और मूर्ति निर्माण को लेकर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके खिलाफ अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव ने लोकहित याचिका दायर की थी।
बुधवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता वकील ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे की आड़ में पूजा पंडाल के निर्माण और मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी है, जबकि यह पूजा पाठ का अवसर है। रोक लगना गलत है।