नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अनूपपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी । 35 वर्षीय जीवन लाल पिता कोसई निवासी ग्राम बेलगंवा थाना राजेन्द्रग्राम की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे के विरोध के बाद यह निरस्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध थाना अमरकंटक में नाबालिक लड़की के अपहरण कर बलात्कार का मामला दर्ज हैं।

मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने गुरूवार को बताया कि घटना 9 सितम्बर दोपहर की है, पीड़ि‍ता अपने घर के सामने कुए पर नहा रही थी, तभी आरोपी वहांं आया और नाबालिक के मुंह मे कपड़ा बांधकर जबरन बाईक में बैठाकर अपने साथ ले गया और उसने पीड़‍िता को किसी सुनसान जगह में ले जाकर एक कमरे में बंद कर उसके साथ तीन दिन तक दुष्कर्म किया।

आरोपी ने अपने आवेदन में बताया कि उसे झूठा फंंसाया गया है। जिस पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए खारिज किये जाने की प्रार्थना की, जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।



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