राजगढ़। पाॅक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश अंजली पारे की कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दस साल का सश्रम कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन के जिला प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 8 जून 2014 को माचलपुर निवासी 15 वर्षीय किशोरी के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव का साहबसिंह (परिवर्तित नाम) बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरु की। पुलिस ने कोटा शहर से आरोपित के कब्जे से पीड़ित को दस्तयाब किया। पुलिस ने पीड़ित के कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित को दस साल का सश्रम कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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