Central government released new guidelines, uploading negative report of Corona will get exemption from institutional quarantine | केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन से छूट मिल सकेगी

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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विदेश से आने वाले यात्री के पास अगर कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे 7 दिन का अनिवार्य पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन और इसके बाद 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा।

  • गाइडलाइन के मुताबिक, ये टेस्ट यात्रा शुरू होने के 96 घंटे पहले करवाना होगा, इसके बाद रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड पर करना होगा
  • ये गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होंगी, हर यात्री को रिपोर्ट की वैधता के लिए एक डिक्लरेशन सबमिट करना होगा

केंद्र सरकार ने रविवार को इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें क्वारैंटाइन से जुड़े नियमों में ढील दी गई है। ये गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होंगी। इसके तहत जो इंटरनेशनल ट्रेवलर कोरोना के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जमा करेगा, उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन से छूट दे दी जाएगी।

गाइडलाइन के मुताबिक, ये टेस्ट यात्रा शुरू होने के 96 घंटे पहले करवाना होगा। इसके बाद रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड पर करना होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन से छूट के बाद भी यात्रियों को 14 दिन का मैंडेटरी होम क्वारैंटाइन की शर्त का पालन करना होगा।

गाइडलाइन की जरूरी बातें

  • हर यात्री को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यात्रा शुरू करने के 4 दिन के अंदर ये टेस्ट कराना होगा।
  • हर यात्री को रिपोर्ट की वैधता के लिए एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। डिक्लेरेशन गलत पाए जाने पर क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है।
  • यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सब्मिट करना होगा।
  • अगर यात्री के पास कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे 7 दिन का अनिवार्य पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन और इसके बाद 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, प्रेगनेंसी, परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ पैरेंट्स जैसे मामलों में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन से छूट मिलेगी। हालांकि, इसके बावजूद यात्री को 14 दिन के होम क्वारैंटाइन की इजाजत दी जाएगी।
  • मंत्रालय ने कहा कि एयरपोर्ट, सीपोर्ट और लैंडपोर्ट पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में दौरान लक्षण पाए जाने पर यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी।
  • थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जिन यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन से छूट दी गई है, उन्हें 14 दिन के होम क्वारैंटाइन से पहले स्टेट काउंटर पर अपने सभी दस्तावेजों की जांच करानी होगी।
  • बचे हुए यात्रियों को सूटेबल इंस्टीट्यूशनल क्वारैंटाइन फैसिलिटी के लिए ले जाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों ने की होगी।

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