पटना3 घंटे पहले
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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों और बाहर ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य है।
- कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते गृह विभाग ने नियम का कड़ाई से पालन कराने का दिया आदेश
- मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए हर सप्ताह दो दिन अभियान चलाएगा प्रशासन
जिन दुकानों में मास्क का उपयोग नहीं होगा उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। वैसे सार्वजनिक वाहन भी जब्त किए जाएंगे जिनमें मास्क का उपयोग करते नहीं पाया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग के लिए पहले से जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। खास बात यह होगी कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रशासन एवं पुलिस द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाया जाएगा।
अफसरों को जारी निर्देश में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि प्रायः देखा जा रहा है कि कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने में शिथिलता बरती जा रही है। भीड़ भाड़ के स्थानों पर लोग मास्क के बिना खरीदारी, यात्रा या अन्य गतिविधियां करते हुए देखे जा रहे हैं। लिहाजा महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा कड़ाई से कराना आवश्यक है।
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