बांदा। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और बार-बार मायके से 20 हजार रुपये व मोटरसाइकिल लाने के लिए विवश करने से परेशान विवाहिता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में न्यायाधीश ने पति को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना किया है।
जनपद के बदौसा थाना अंतर्गत ग्राम उतारंवा निवासी चंद्र पाल पुत्र छोटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 अगस्त 2015 की रात मेरी बेटी ज्ञानवती की उसके पति रज्जन पुत्र मंगल केवट निवासी कल्लू पुरवा खटान थाना कमासिन ने अपनी मां भाई और बहन की मदद से मिट्टी का तेल डाल कर जलाकर हत्या कर दी है। उसने तहरीर में यह भी बताया कि शादी के 1 साल बाद से ही ससुराली जनों द्वारा 20 हजार नगद व मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की, जिसमें पुलिस ने सिर्फ पति को आरोपी बनाया था।
न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता डीडी मिश्रा ने 5 गवाह पेश किए। एडीजी चतुर्थ पवन कुमार शर्मा ने इस मामले में पति रज्जन को दोषी माना और धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए 5 साल की सश्रम सजा सुनाई और पांच रुपए जुर्माना भी किया।
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