Unlock-4 will be applicable in the Bihar from September 7, all the orders of the Center except the Containment Zone will be applicable in Bihar; Permission to be taken for lockdown | कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरे राज्य से पाबंदियां हटेंगी; केंद्र सरकार की इजाजत के बिना नहीं होगा लॉकडाउन

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पटना2 घंटे पहले

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सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बाहर निकलने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है।

  • 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे
  • केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी

कोरोना से बचाव के लिए बिहार में अनलॉक 3 की समय सीमा रविवार को पूरी हो गई। हालांकि रविवार को इसके विस्तार पर सरकार के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार सोमवार को अनलॉक 4 पर सरकार फैसला ले सकती है और नया आदेश जारी हो सकता है।

दूसरी ओर बिहार में जब तक नया आदेश लागू नहीं होता तब तक केंद्र सरकार का अनलॉक 4 का आदेश स्वतः लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी अनलॉक 4 का आदेश जारी किया है जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार को कोई भी नया आदेश लागू करने से पहले केंद्र की अनुमति लेनी होगी।

पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन अनलॉक 4 को लेकर केंद्र द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 की समय सीमा को 17 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए अवधि विस्तार दिया था, जिसकी मियाद रविवार को पूरी हो गई।

अनलॉक-4 की गाइडलाइन-

  • 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
  • शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे।
  • 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
  • ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • राज्य 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे। एसओपी अलग से जारी होगा।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।

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