शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर। महानगर द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला का कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सोनवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए। 

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीडिता वर्ष 2016 में अजमेर में एक विवाह समारोह में अभियुक्त से मिली थी। अभियुक्त ने उसे बताया कि उसका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है और तलाक मिलते ही वह उससे शादी कर लेगा। वहीं दो माह बाद अभियुक्त ने पीडिता को परिजनों से मिलाने का झांसा देकर अपने घर बुला लिया।

यहां अभियुक्त ने पीडिता को नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया। वहीं बाद में भी अभियुक्त ने पीडिता के साथ अलग-अलग जगह शारीरिक संबंध बनाए। अक्टूबर 2017 में अभियुक्त का तलाक होने के बाद पीडिता ने शादी का दबाव डाला, लेकिन अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस पर पीडिता ने वर्ष 2018 में इस्तगासे के जरिए सोडाला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।

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