दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की सजा

रांची। रांची के पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को नाबालिक बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी आफताब अंसारी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि यह मामला रातू थाना से जुड़ा हुआ है। मामला 2015 का है। आरोपित पीड़िता के घर के बगल में ही किराए के मकान में रहता था। एक दिन अचानक उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया। 

पीड़िता शारीरिक रूप से लाचार हैं। वह अच्छे से चल भी नहीं पाती हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही दर्ज कराई गयी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही दर्ज कराई गयी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आईपीसी की धारा 376 और पोस्को की धारा 6 के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं दोनों धाराओं के तहत 25 -25 हजार का जुर्माना लगाया है। 

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