हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दो मामलों में आरोपित युवकों की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नोलियाल ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया कि 24 दिसम्बर, 2019 को ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। पीड़ित लड़की सुबह घर से सिलाई सेंटर के लिए गई थी। देर शाम तक ढूढ़ने के बाद भी उसका पता नहीं चला। घटना के चार दिन के बाद परिजनों ने आरोपित युवक पर पीड़ित को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। घर लौटने पर पीड़ित ने
परिजनों को आपबीती सुनाई जिसपर पीड़ित लड़की के परिजनों ने ज्वालापुर कोतवाली में आरोपित कुलदीप निवासी सुभाषनगर, कोतवाली ज्वालापुर के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नोलियाल ने आरोपित कुलदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी ।
इसी तरह का दूसरा मामला खानपुर क्षेत्र का है, जहां 26 नवम्बर, 2019 को खानपुर क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। अपहरण और बलात्कार के इस मामले में आरोपित अजय निवासी ग्राम ढल्लावाला खानपुर के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पीड़ित ने पुलिस को आपबीती बताते हुए आरोपित युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया लगाया था। इस पर पुलिस ने आरोपित अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नोलियाल ने आरोपित अजय की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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