Latest News Updates; MEA Said Want Kubhushan Jadhav be represented through an Indian lawyer | भारत ने कहा- हम पाकिस्तान से संपर्क में हैं, हमारी मांग है कि आईसीजे के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई हो और जाधव को भारतीय वकील मिले

नई दिल्ली4 घंटे पहले

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भारत लगातार पाकिस्तान पर जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का दबाव बना रहा था। (फाइल फोटो)

  • भारत ने कहा- पाकिस्तान केस से जुड़ी सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार शाम वर्चुअल ब्रीफिंग में दी जानकारी

भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार शाम वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा, “हम डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में हैं। कुलभूषण जाधव मामले में हम आईसीजे (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) के फैसले के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। हमने जाधव को एक भारतीय वकील देने की मांग की है।”

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुख्य मुद्दों को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान को केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाने के साथ ही जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी महीने बड़ी बेंच बनाई थी
इसी महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाधव मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाई थी। जियो न्यूज के मुताबिक, नई बेंच में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन्लाह, जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। नई बेंच तीन सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

इमरान सरकार ने भारत से संपर्क करने का दावा किया
इमरान सरकार ने जाधव के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने के लिए भारत से संपर्क करने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय को ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि इस बारे में पाकिस्तान ने कुछ नहीं बताया है।

कुलभूषण को 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई थी
कुलभूषण को मार्च 2016 में पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2017 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस बीच सुनवाई में कुलभूषण को अपना पक्ष रखने के लिए कोई कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ भारत ने 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया।

आईसीजे ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को जाधव की फांसी रोकने और सजा पर फिर से विचार करने का आदेश दिया। तब से अब तक पाकिस्तान ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

कुलभूषण जाधव से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ सकते हैं…
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2. जाधव पर नया पैंतरा:इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण के लिए तीन वकील अपॉइंट किए; अटॉर्नी जनरल को आदेश- जाधव के मामले में भारत से संपर्क करें

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