खरगौन। जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग के दुष्कर्म और पीड़ित परिजनों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित की जेएमएफसी अदालत ने रविवार को जमानत याचिका खारिज कर दी और अदालत के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी रमेश विजया ने बताया कि फरियादी ने शनिवार को भीकनगांव थाने को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री को श्याम उर्फ मोंटी पुत्र बलराम जाति भील निवासी ग्राम दोडवा बेहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ मर्जी के बिना ग़लत काम किया।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर रविवार को अदालत में पेश किया गया। जहां आरोपित ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपित को जेल भेजने का आदेश दिया।
यह खबर भी पढ़े: नौसेना के कोच्चि बेस में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन
यह खबर भी पढ़े: विजयवर्गीय ने कहा, विस चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बंगाल में होगा वास्तविक विकास