Law Ministry Tweaks Rule To Allow Use Of Postal Ballot For Those Suffering From Coronavirus In Bihar Polls – बिहार: कानून मंत्रालय ने बदला नियम, पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकेंगे कोरोना पीड़ित

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Tue, 23 Jun 2020 03:20 PM IST

रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)
– फोटो : PTI

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बिहार में मतदाता जो कोविड-19 संक्रमित हैं उन्हें इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलट का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने चुनाव नियमों में बदलाव किया है ताकि कोविड-19 से पीड़ित लोगों को पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।
चुनाव आयोग ने हाल ही में मंत्रालय से संपर्क किया था ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके। अधिकारी ने कहा, ‘यह एक बिलकुल फिट मामला था और हम नियमों को बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। हाल ही में हमने 80 साल से ऊपर और दिव्यांग लोगों को पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी थी। उसी सूची में हमने कोविड-19 संक्रमित या उसके लक्षण वाले लोगों को शामिल किया है।’

अब तक स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी से पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फॉर्म 12 डी भरना पड़ता था। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इस नियम को रद्द करने के लिए सरकार से संपर्क किया था क्योंकि महामारी वर्ष के अंत तक जारी रह सकती है।

विधायी विभाग निर्वाचन आयोग के लिए नोडल निकाय है। कानून मंत्री द्वारा संशोधनों को मंजूरी देने के बाद चुनाव नियमों में संशोधन किया जाता है। बता दें कि बिहार में लगभग 7.20 करोड़ मतदाता हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल इस साल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। नई विधानसभा का गठन 29 नवंबर से पहले होना है।

बिहार में मतदाता जो कोविड-19 संक्रमित हैं उन्हें इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलट का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने चुनाव नियमों में बदलाव किया है ताकि कोविड-19 से पीड़ित लोगों को पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।

चुनाव आयोग ने हाल ही में मंत्रालय से संपर्क किया था ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके। अधिकारी ने कहा, ‘यह एक बिलकुल फिट मामला था और हम नियमों को बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। हाल ही में हमने 80 साल से ऊपर और दिव्यांग लोगों को पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी थी। उसी सूची में हमने कोविड-19 संक्रमित या उसके लक्षण वाले लोगों को शामिल किया है।’

अब तक स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी से पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फॉर्म 12 डी भरना पड़ता था। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इस नियम को रद्द करने के लिए सरकार से संपर्क किया था क्योंकि महामारी वर्ष के अंत तक जारी रह सकती है।

विधायी विभाग निर्वाचन आयोग के लिए नोडल निकाय है। कानून मंत्री द्वारा संशोधनों को मंजूरी देने के बाद चुनाव नियमों में संशोधन किया जाता है। बता दें कि बिहार में लगभग 7.20 करोड़ मतदाता हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल इस साल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। नई विधानसभा का गठन 29 नवंबर से पहले होना है।

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