Sushant Singh Rajput death Probe: Samuel Miranda wife & lawyers reached to at Narcotics Control Bureau NCB Mumbai office to enquire about charges against him | एनसीबी ने कहा- सैमुअल अपने खिलाफ मिले सबूतों को नकार नहीं सके, सैमुअल के वकील और पत्नी ने पूछा- हमें बताएं, उन पर क्या आरोप हैं?

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4 घंटे पहले

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  • गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती से साढ़े 8 घंटे तक पूछताछ की थी
  • 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग पैडलर्स के इकबालिया बयान के आधार पर दोनों पर केस हो सकता है

एनसीबी ने शुक्रवार देर रात रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर रिया और सैमुअल के घर पर रेड के साथ शुरू हुई एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देर रात तक जारी थी। इसी बीच गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद सैमुअल मिरांडा के वकील और पत्नी एनसीबी के ऑफिस पहुंच गए।

5 ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद आया नंबर

मिरांडा के वकील अभिराज परब और पत्नी एनसीबी के ऑफिस पहुंची। जहां मीडिया से बताया कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वे केवल ये जानने आए हैं कि मिरांडा पर क्या आरोप हैं और उन्हें किस कोर्ट में पेश में किया जाएगा। गौरतलब है कि मिरांडा और शोविक की वॉट्सऐप चैट रिट्रीव करने और मुंबई में दोनों के ड्रग पैडलर्स से संबंध होने के कारण उनसे पूछताछ की गई थी।

एनडीपीएस की इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी

इस बीच एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने रिपब्लिक को दिए इंटरव्यू में कहा- शोविक और मिरांडा पर इंडियन और फॉरेन करेंसी से ड्रग्स खरीदने का आरोप है। टेक्निकल एविडेंस के बाद दोनों को अरेस्ट किया गया है। जो सुबूत मिले उन्हें शोविक और मिरांडा नकार नहीं सके। दोनों को ऑफेंसेस ऑफ ड्रग्स कंजम्पशन, अरेंजिंग प्रोक्योरिंग ड्रग जैसे एनडीपीएस के सेक्शन 20बी, 28 और 29 के तहत अरेस्ट किया है। इसके बाद 27ए सेक्शन भी इसमें शामिल हैं।

रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने की संभावना बढ़ी

भाई के गिरफ्तार होने के बाद रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि शोविक ने पूछताछ में यह कुबूल किया है कि रिया और उनके बीच ड्रग्स को लेकर हुई सही है। 67 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किए गए बयान के आधार पर शनिवार को अदालत में पेश होने के बाद शोविक और मिरांडा को कम से कम एक साल की सजा निश्चित है।

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