BJP अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के खिलाफ जमीन सौदे में ठगी का मामला हुआ दर्ज

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू खान के खिलाफ थाना दुर्ग कोतवाली में जमीन धोखाधड़ी के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। राजू खान विगत माह से जमीन धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बागड़े ने बताया कि मामला 5 फरवरी, 2019 का है। सेक्टर 2 सड़क 20 क्वार्टर नंबर 18ए निवासी इकराम जहीर खान ने दर्ज शिकायत में उल्लेख किया कि ग्राम कोहका पटवारी हल्का नंबर 19 के खसरा नंबर 1704 /1 के प्लॉट नंबर 166 को राजू खान के भाई मोनू उर्फ अरशद हुसैन ने दिखाया । 

पसंद आने पर मेरे द्वारा 5000 रुपए टोकन अमाउंट दिया गया था। 5 फरवरी 2019 को दुर्ग पंजीयक कार्यालय में बुलाकर भूस्वामी सुबे चंद द्वारा 1500 वर्ग फीट के भूखंड की रजिस्ट्री करवाई गई। एवज में चार चेक के माध्यम से 12 लाख 50 हजार रुपए दिए थे। इसके पूर्व मेरे द्वारा मोनू को चेक के माध्यम से 2 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान किया गया। रजिस्ट्री के पूर्व स्टांप शुल्क के रूप में 1 लाख 38 हजार 500 रुपए भी जमीन दलालों के द्वारा वसूला गया एवं प्लाट की रजिस्ट्री मेरा नाम करवा दी गई। 

ऋण पुस्तिका के नाम से 5000 रुपए अलग से लिया गया। परंतु भूखंड पर गया तो मुझे ज्ञात हुआ कि यह जमीन किसी और की है। इस पर मेरे द्वारा अरशद हुसैन से फर्जी प्लॉट बेचने की बात कही गई तब उन्होंने कहा कि मेरा भाई राजू खान और याकूब खान और एक दो लोग जीने मैं नहीं जानता से बात कराऊंगा। 

इस विषय पर कुछ दिन बाद बात हुई जिस पर जमीन दलालों के द्वारा गलती से प्लाट बदल जाने की बात कही गई और आश्वस्त किया कि दूसरे प्लांट दे देंगे 3 अगस्त 2019 को पंजीयन कार्यालय दुर्ग में बुलाकर त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत करवाया गया। आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मोनू से पूछने पर उसने बताया कि डायवर्सन करना पड़ेगा उसके लिए भी मोनू ने ₹18850 अलग से लिए और जमीन दिलाने की कमीशन ₹25000 भी ले लिया । 

मित्र नुसरत अहमद खान के साथ पटवारी कार्यालय एवं अतिरिक्त कार्यालय भिलाई में जाकर जानकारी ली तब ज्ञात हुआ कि एक राय होकर सब लोगों ने जमीन सौदे के नाम पर कुल 16 लाख 92 हजार 350 रुपए की ठगी की है। अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर द्वारा खसरा नंबर 1704/1 की भूमि को अपने आदेश दिनांक 29 मई 2019 के निर्णय में भूमि नामांतरण योग्य नहीं घोषित किया गया है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी कर दिया गया है । आदेश की जानकारी भूमि विक्रेताओ सहित जमीन तलाल को थी। इसके बावजूद 3 अगस्त 2019 को सुधार पत्र का झांसा देकर मुझे ठगा गया है। 

आरोपियों के द्वारा कूट रचित दस्तावेज के आधार पर दूसरे की जमीन को विक्रय कर कुल 16 लाख 92 हजार ₹350 की ठगी की गई । इस मामले में दुर्ग कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच के पश्चात कल रात को आरोपी भू माफिया सुबे चंद ,याकूब खान, राजू खान एवं मोनू अरशद हुसैन के खिलाफ फर्जी प्लाट बेचने के कारण धारा 420 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह से पुलिस आरक्षक अजय कुमार सिंह निवासी सेक्टर 7 के साथ जमीन सौदे में 20 लाख की ठगी के मामले में राजू खान अपने साथी वकील के साथ जेल में बंद हैं। 

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