हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड

नरसिंहपुर। कुल्हाड़ी से हमला कर ग्रामीण की हत्या करने के आरोपित भगवान उर्फ भग्गू लोधी पुत्र श्याम लाल लोधी निवासी बड़गवां, थाना ठेमी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर आशा गोधा ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया। अभियोजक चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने बताया कि 05 फरवरी 2018 को दिन में करीब 4:30 बजे गांव में नेतराम की दुकान के सामने चबूतरे पर गांव के लोग चौपड़ खेल रहे थे, तब ओमप्रकाश मोटरसाइकिल से आया और आकर खड़ा हो गया, तभी आरोपित भगवान सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर ओमप्रकाश के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, उसके सिर में गंभीर चोट आई। कुल्हाड़ी उसके सिर में फंसी रह गई। 

गांव के लोगों ने कुल्हाड़ी निकाली और उसे अस्पताल ले गए लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। आरोपित हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठेमी में दर्ज कराई गई। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने 10 अभियोजन साक्ष्यों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया और अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।

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