अशोकनगर। विशेष न्यायालय ने (पोक्सो एक्ट) में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त करने का आदेश पारित किया है। जिला न्यायालय मीडिया प्रभारी सुदीप शर्मा ने शनिवार को बताया कि आरोपित राजू पुत्र मुन्ना आदिवासी उम्र 20 साल निवासी ग्राम पडोरा सडक थाना व तहसील कोलारस जिला शिवपुरी की जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश पारित किया है।
पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी सुदीप शर्मा ने घटना के बारे में बताया की घटना 23 अक्टूबर को 2020 को 14 वर्षीय पीडि़ता अपनी बहिनों के साथ झांकी देखने अपने ग्राम मुल्लाखेडी से अशोकनगर आई थी एवं रेलवे स्टेशन अशोकनगर के नीचे अपनी दादी के पास रूक गई थी। दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे पीडि़ता दादी से बैंक में पैसे चैक करवाने का कहकर पासबुक व आधार कार्ड लेकर गई थी किंतु उसके वापिस लौट कर नहीं आने पर उसके पिता ने उसे रिश्तेदारी एवं आसपास तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तत्पश्चात फरियादी पिता द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने बावत थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर थाना कोतवाली का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
न्यायालय के समक्ष आरोपित द्वारा जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को अन्य व्यक्तियों के कब्जे से ले जाकर अबैध रूप से उसके साथ विवाह कर बलात्कार करने का गंभीर अपराध घटित किया है इस कारण आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त किया जावे। उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया।
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