मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति कराने में सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद, जिस्मफरोशी के कई मामले हैं दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति की दोषी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रीतम सिंह ने सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण रेप और वेश्यावृत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया था।

पुलिस के मुताबिक मामला सितंबर 2009 का है। पीड़ित लड़की संदीप के प्रेमजाल में पड़ गई। संदीप उसे लक्ष्मीनगर के एक मकान में ले गया और उसके साथ रेप किया। संदीप ने लड़की को सीमा आंटी नामक महिला को बेच दिया। उस समय पीड़ित लड़की महज 12 वर्ष की थी। सीमा आंटी ने उसे जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया। पुलिस के मुताबिक सीमा आंटी पीड़ित लड़की को नशे का इंजेक्शन देती थी। सीमा आंटी पीड़ित लड़की को एक बार सोनू पंजाबन के हाथों बेच दिया। सोनू पंजाबन उससे जिस्मफरोशी करवाती थी। ग्राहकों के पास भेजने के पहले सोनू पंजाबन उसको प्रॉक्सीवन और अलप्रेक्स समेत दूसरी नशे की दवाइयां देती थी। 

लड़की ने इसकी शिकायत 9 फरवरी 2014 को नजफगढ़ थाने की पुलिस से की थी। पुलिस ने उसका काउंसलिंग करने के बाद बयान दर्ज किया था तब उसने अपनी आपबीती सुनाई थी। पीड़ित लड़की ने बताया कि उसे हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया था। सोनू पंजाबन पर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं।

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