गोपालगंज2 घंटे पहले
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- डीएम बोले- भीड़ कम करने के लिए बनाए जोन में अलग-अगल समय पर खुलेंगी दुकानें, 16 तक बाजारों पर प्रतिबंध
कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं। शहर को तीन जोन में बांटा गया है। पहले जाने में दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी, जबकि दूसरे जोन में दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक तथा एनएच के किनारे के दुकानें को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।
डीएम अरशद अजीज ने शनिवार को जारी आदेश में कहा है कि जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय के सभी बाजार के साथ सासामुसा और महमदपुर बाजार 16 अगस्त तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है। जहां लॉकडाउन के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा।
7 से दोपहर 1 बजे इन इलाके में खुलेगी दुकानें
अरार मोड,घोष मोड़,अस्पताल मोड़,स्टेशन रोड़,पुरानी चौक,बह्म चौक, दूरभाष केन्द्र तक,बारी मार्केट,मारवाड़ी मुहल्ला,वर्णवाल मेडिकल,श्याम सिनेमा रोड़,चन्द्रगोखुला रोड़, थावे बस स्टैड से तुरकहां तक की सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे खोलने का आदेश डीएम ने दिया है।
दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे इस इलाके में खुलेगी दुकानें
बंजारी मोड़,पोस्ट ऑफिस चौक, जंगलिया मोड़, अम्बेडकर चौक, मौनिया चौक, थाना रोड़, पुरानी बाजार,मौनिया चौक से जादोपुर चौक, थाना चौक से हजियापुर चौक तक जाने वाली सड़क और गली मोहल्ले के सभी दुकानें दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी।
कड़ाई के पालन करने का दिया गया आदेश
डीएम अरशद अजीज ने कहा कि सरकार के आदेश को अक्षरत: पालन किया जाएगा। जिसको लेकर निर्देश जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को पालन करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, साथ ही बिना मास्क के घर से नहीं निकले इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रात 10 से सुबह 5 नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
शॉपिंग मॉल खुलेगा नहीं
लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे से मुक्त रखा गया है। जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा। जिले में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। रेस्टोरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी। रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी।
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