नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 1 सितम्बर की तिथि नियत की है। एकल पीठ ने पीड़ित व विधायक के बीच हुए व्हाटस ऐप चैट को पेश करने को कहा है। यह याचिका पीड़ित और उसके दो सगे संबंधियों ने दायर की है।
याचिका में तीनों के खिलाफ देहरादून के नेहरू काॅलोनी थाने में 9 अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और दबाब में आकर विधायक की पत्नी रीता की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विधायक की पत्नी रीता ने शिकायत में कहा है कि द्वाराहाट में पीड़ित व उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं। वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर उनके घर आते रहते थे। महिला का चाल- चलन ठीक नहीं है।
इसलिए उन्होंने उसके अपने घर आने पर रोक लगा दी थी। महिला ने भागकर शादी की और उसका अपने पति के साथ कोर्ट में केस चल चुका है। विधायक पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि पीड़ित ने उन्हें फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की मां है और उसकी पांच करोड़ रुपये की मांग नहीं मांगी गई तो नेगी का राजनीतिक जीवन बर्बाद करने के साथ परिवार को भी बदनाम कर देगी। उधर, पीड़ित मुकदमा दर्ज करने व विधायक का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश पारित करने की मांग की है।
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