युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

बागपत। जिले के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब पांच साल पूर्व युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को अदालत ने दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई और 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती गत छह सितंबर 2015 की रात अपने घर पर सोई हुई थी। उसके माता-पिता दिल्ली के एक अस्पताल में गए हुए थे। देर रात पड़ोसी युवक दीवार कूदकर घर में घुस आया था। जिसने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 

इस मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 

इस संबंध में एडीजीसी अनुज ढाका व वादी के अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि आरोपित युवक जमानत पर जेल से छूटा हुआ था। केस एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मीताली गोविंद राव की अदालत में चल रहा था। पीड़िता समेत छह गवाहों की अदालत में गवाही हुई। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को साक्ष्य के आधार पर आरोपित युवक को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई तथा 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 

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